अवैध नर्सिंग होम के विरुद्ध जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई, आनंद नर्सिंग होम व एडवांस अल्ट्रासाउंड केंद्र को किया सील

उपायुक्त रमेश घोलप के निर्देश पर आनंद नर्सिंग होम व एडवांस अल्ट्रासाउंड केंद्र को किया गया सील

लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले फर्जी डॉक्टर और नर्सिंग होम संचालक को नहीं किया जाएगा माफ: डीसी

फर्जी डॉक्टर आनंद समेत संलिप्त अन्य लोगों के ऊपर हुई प्राथमिकी दर्ज

चतरा (संतन): क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के अवहेलना करने वाले एवं अवैध रूप से नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध उपायुक्त रमेश घोलप सख्त हुए। उन्होंने कहा गरीब मजदूर असहाय लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने एवं प्रसव और अन्य के नाम पर पैसों की ठगी करने वाले को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कई दिनों से दैनिक अखबार, सोशल मीडिया एवं अन्य श्रोत के माध्यम से लगातार जानकारी प्राप्त हो रही थी कि चतरा जिला मुख्यालय स्थित कई अवैध नर्सिंग होम/ अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है। इसे प्रमुखता से संज्ञान में लेते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी चतरा एवं सिविल सर्जन चतरा को अवैध नर्सिंग होम संचालक के विरुद्ध छापेमारी व जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

देर रात अवैध नर्सिंग होम को किया गया सील

सिविल सर्जन और अनुमंडल पदाधिकारी संयुक्त जाँच दल जिला मुख्यालय स्थित न्यू बस स्टैण्ड, चतरा स्थित कान्ती आनन्द क्लिनिक संस्थान, चतरा का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में नर्सिंग/अस्पताल बंद पाया गया। जाँच क्रम में संचालक आनन्द कुमार को अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा के द्वारा मोबाईल पर संपर्क किया गया, संपर्क कर कहा गया कि अपना पक्ष रखने एवं जाँच में आवश्यक सहयोग करने हेतु जाँच स्थल पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया, परन्तु आनन्द कुमार के द्वारा कहा गया कि हम अभी जिले में नहीं है। उक्त औचक जाँच में उन्हें आवश्यक सहयोग किया जाना था, परन्तु उनके द्वारा सहयोग नही किया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि असहयोग करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया। बहुत प्रयास के बाद संचालक आनन्द कुमार की पत्नी के द्वारा दरवाजा खोला गया। जाँच क्रम एक छोटा ऑपरेशन थियेटर कमरा (क्षेत्रफल लगभग 08 X 13 वर्गफिट) खाली रिसेपशन काउण्टर बंद था, चिकित्सक कक्ष भी बंद था, नर्सिंग होम में अधिष्ठापित कार्यरत था, परन्तु उनके द्वारा सीसीटीवी का फूटेज उपस्थित कर्मी के द्वारा नही दिखलाया गया, ओटी कक्ष क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा ओटी से संबंधित उपकरण आदि का अभाव था। प्रसव के उपरान्त नवजात के केयर के लिए किसी तरह की व्यवस्था भी नही थी। वहाँ मरीज से संबंधित कोई ओटी नोट्स, ट्रीटमेंट चार्ट या बी०एच०टी० जैसे कोई कागजात / दस्तावेज देखने को नही मिला। जांच के क्रम में मौके पर एक प्रसव के लिए और एक पथरी संबंधित मरीज भर्ती थी। देर रात कान्ति आनंद सस्थान क्लिनिक को सील गया। उक्त जानकारी सिविल सर्जन चतरा जगदीश प्रसाद द्वारा दी गई।

फर्जी डॉक्टर आनंद एवं अन्य के विरुद्ध हुआ सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिक दर्ज

आनन्द कुमार, फर्जी डॉक्टर एवं अन्य के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिक दर्ज की गई यथा गिरोह बनाकर अवैध तरीके से अस्पताल का संचालन करना, बिना डिग्री के ऑपरेशन कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करना, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा नर्सिगं होम/अस्पताल संचालन संबंधी निर्धारित मानकों का अनुपालन नही करने एवं सरकारी जांच में सहयोग न कर बाधा डालने जैसे गंभीर आरोपों के आलोक में उपरोक्त संबंधी नर्सिग होम/अस्पताल के संचालाकों के विरूद्व विधि-सम्मत प्राथमिकी दर्ज की गई।

क्या कहते हैं प्रसव के लिए आई मरीज

मेरे बच्चा होने वाला था तो मेरी सासु माँ द्वारा कान्ती आनन्द क्लिनिक संस्थान, चतरा का पता बताकर मुझे लाया गया। ऑपरेशन से मुझे लड़की हुई। अभी मुझे ऑपरेशन जगह पर दर्द है।अभी मैं पैसे नही दी हूं। ईलाज से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई पूर्जा नही दिया गया है।

पीसीएनपीएनडीटी एक्ट का का अवहेलना करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्र को किया गया सील

चतरा बगरा रोड न्यू पेट्रोल पंप के समीप संचालित एडवांस अल्ट्रासाउंड केंद्र को पीसीएनपीएनडीटी की अवहेलना करने पर बुधवार को ही देर शाम सील किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा एक्ट की अवहेलना करने वाले किसी भी अल्ट्रासाउंड केंद्र को बख्शा नहीं जाएगा। आगे उन्होंने कहा संचालक व संलिप्त लोगों के ऊपर नियमसंगत कठोर कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

अवैध नर्सिंग होम संचालक व फर्जी डॉक्टर के विरुद्ध उपायुक्त सख्त

बताते चले की उपायुक्त श्री रमेश घोलप क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट का अवहेलना करने वाले नर्सिंग होम एवं पीसीएनपीएनडीटी एक्ट का उलंघन करने वाले अल्ट्रासाउंड केंद्र के विरुद्ध काफी सख्त हैं। पूर्व में भी अवैध रूप से संचालित राज नर्सिंग होम को भी उपायुक्त श्री रमेश घोलप के निर्देशानुसार सील किया गया एवं संलिप्त लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। साथ ही फर्जी डॉक्टर चंदन के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करते हुए जेल भेजा गया। वहीं दूसरे मामले में उपायुक्त ने खुद बाईपास बस स्टैड रोड महावीर मंदिर समीप संचालित एमजी नर्सिंग होम पहुंच छापेमारी व जांच की जिसमे घोर क्लिनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट का उलंघन देखा गया और उनके निर्देशानुसार एमजी नर्सिंग होम संचालक पूर्णिमा सिन्हा समेत अन्य सलिप्त लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई और नर्सिंग होम को सील किया गया।

फोटो:

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *